October 12, 2026
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सुदर्शन समाचार ब्यूरो

रुद्रपुर 10 अक्टूबर 2026 सूचना:राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड ने प्रदेश के समस्त जिला योजना समितियों के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना 09 अक्टूबर 2026 के साथ ही प्रदेश में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक आचार संहिता के कड़े नियम प्रभावी रहेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने निर्वाचन अवधि के दौरान जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों तथा उम्मीदवार पद के प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार के भोज,उपहार आदि का आयोजन या वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मतदाताओं एवं उम्मीदवारों द्वारा भी कोई उपहार या भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकेगी। हालांकि पूर्व से स्वीकृत व चालू योजनाओं तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन, रोजगार, आवासीय और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा जिला पंचायत, नगरीय निकायों और जिला योजना समिति की ऐसी बैठकों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा जिनमें नई वित्तीय स्वीकृतियां या नई योजनाएं शामिल हों। हालांकि, आपदा प्रबंधन,पुनर्वास कार्यों एवं अनिवार्य/आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यों को आचार संहिता के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।
आचार संहिता का यह पालन जिला योजना समिति से जुड़े समस्त निर्वाचकों, उम्मीदवारों और संबंधित कार्मिकों पर समान रूप से अनिवार्य होगा।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (जि०यो०स०) नितिन सिंह भदौरिया ने जिले के समस्त अधिशासी अधिकारियों (नगर पालिका व नगर पंचायत), जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सहायक नगर आयुक्त (रुद्रपुर व काशीपुर), अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत) तथा समस्त कार्यालयाध्यक्षों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।

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