काशीपुर। कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर सोसाइटी (रजि.), काशीपुर की नई त्रिवर्षीय कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। सोसाइटी के चार पदाधिकारियों एवं सात कार्यकारिणी सदस्यों के निर्वाचन हेतु चुनाव प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी की देखरेख में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सोसाइटी में कुल 409 मतदाता हैं। चुनाव संबंधी समस्त प्रक्रिया श्री रामलीला ग्राउंड, काशीपुर में आयोजित की जाएगी। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है।
पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए पात्रता निर्धारित
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए पात्रता भी निर्धारित की गई है। पदाधिकारी पद हेतु प्रत्याशी के नाम अथवा उसकी फर्म के नाम पर कम से कम 10 वर्ष पुराना एवं वैध (नवीनीकृत) ड्रग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। वहीं कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए प्रत्याशी के नाम अथवा उसकी फर्म के नाम पर कम से कम 5 वर्ष पुराना एवं वैध (नवीनीकृत) ड्रग लाइसेंस होना आवश्यक है।
यह रहेगा चुनाव कार्यक्रम
नामांकन पत्रों की खरीद: 18 जुलाई 2026 (शनिवार), प्रातः 09:00 बजे से 11:00 बजे तक
नामांकन दाखिल करना: 19 जुलाई 2026 (रविवार), प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक
नामांकन पत्रों की जांच: 19 जुलाई 2026 (रविवार), दोपहर 01:30 बजे से 03:30 बजे तक
प्रारंभिक प्रत्याशी सूची का प्रकाशन: 19 जुलाई 2026 (रविवार), सायं 05:00 बजे
नामांकन वापसी: 20 जुलाई 2026 (सोमवार), सायं 03:00 बजे से 05:00 बजे तक
अंतिम प्रत्याशी सूची का प्रकाशन: 20 जुलाई 2026 (सोमवार), सायं 06:00 बजे
मतदान: 26 जुलाई 2026 (रविवार), प्रातः 09:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक
मतगणना: 26 जुलाई 2026 (रविवार), सायं 04:00 बजे से परिणाम घोषित होने तक
तीन कक्षों में होगा मतदान
मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए 409 मतदाताओं को तीन कक्षों में विभाजित किया गया है। मतदाता सूची के क्रमांक के अनुसार प्रथम कक्ष में क्रमांक 1 से 144, द्वितीय कक्ष में क्रमांक 145 से 288 तथा तृतीय कक्ष में क्रमांक 289 से 409 तक के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
आधार कार्ड साथ लाना होगा
मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। बिना आधार कार्ड के मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी का निर्णय होगा अंतिम
चुनाव संबंधी समस्त प्रक्रिया प्रशासन के सहयोग एवं मार्गदर्शन में संपन्न कराई जाएगी। चुनाव के दौरान आवश्यक परिस्थितियों में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार मुख्य चुनाव अधिकारी को होगा तथा उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य माना जाएगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्यों से निर्धारित तिथि, समय एवं मतदान कक्ष के अनुसार उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग देने की अपील की है।





