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रूद्रपुर 14 सितम्बर ,2022
जिलाधिकारी युगल किशोर पंत की अध्यक्षता में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में रासायनिक आपदाओं से बचाव सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिसमे विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों, सिडकुल, उद्योग विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व आदि विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना आपदा से पूर्व एवं आपदा के पश्चात जिला प्रशासन तथा अन्य हितधारको के बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका के रूप में उपयोगी होती है। उन्होंने कहा कि कार्य योजना राहत कार्यों मे कार्यरत प्रक्रिया व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है और आपदा से निपटने की सामुदायिक क्षमता में वृद्धि करती है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबन्धन तंत्र सूचना मिलते ही सक्रिय होता है एवं प्रतिक्रिया की व्यवस्था को बिना कोई समय गवायें क्रियाशील बनाता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के औद्योगिक क्षेत्रों में संभावित खतरें एवं खतरे के कारणों की पहचान, जोखिम विश्लेषण, संस्थागत व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपदा प्रबंधन की संरचनाओं की सम्पूर्ण कार्य योजना व जानकारी आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्यालय में होना नितान्त जरूरी है, ताकि संभावित घटना के घटित होने पर जरूरी उपकरणों एवं सामान के साथ टीमों द्वारा प्रभावी ढंग से राहत एवं बचाव कार्य किये जा सकें। जिलाधिकारी ने औद्योगिक इकाईयों में संभावित खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय, आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना, संस्थागत क्षमता निर्माण, कम्पनी का ले-आउट आदि जिला आपदा प्रबन्धनक कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश सभी कम्पनियों को दिये।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सिडकुल के अन्तर्गत टैंक, एसटीपी आदि की सफाई एवं पेंट मशीनों के माध्यम से कराई जाये और जहॉ पर मशीनें न पहुॅच पाये, उन स्थानों पर मैनुअल सफाई एवं पेंट कार्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए कराई जाये। उन्होंने सभी कम्पनियों को अपने-अपने सुरक्षा उपकरणें की जांच एवं प्रत्येक वर्ष नियमानुसार सैफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि हर इण्डस्ट्री का क्राइसिस मैनेजमेंट (इमर्जेन्सी) प्लान बना हुआ होना चाहिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बिना डिस्पोज़ किये कैमीकल उपकरण, एवं गैस सिलैण्डर आदि न बेचे जाये और कबाड अधिकृत व्यक्तियों को ही बैचा जाये। उन्होंने विगत दिवस सिडकुल पन्तनगर में हुई अग्नि दुर्घटना के अनुभव साझा करते हुए कहा कि कम्पनी के कर्मचारियों को एक बार सम्पूर्ण कम्पनी का भ्रमण कराया जाये। उन्होंने औद्योगिक आस्थानों में प्रत्येक सप्ताह आपदा सम्बन्धित मॉकड्रिल सम्पन्न कराने के निर्देश जीएम डीआईसी को दिये।
अपर जिलाधिकारी डॉ.ललित नारायण मिश्र तथा जय भारत सिंह ने भी अपने-अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।बैठक में मुख्य कोषाधिकारी डॉ.पंकज कुमार शुक्ला, नगर आयुक्त काशीपुर विवेक राय, उप जिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह, कौस्तुभ मिश्रा, अभय प्रताप सिंह, तुषार सैनी सहित कम्पनियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।