Share This News!
नई दिल्ली 28 जुलाई 2021: पिछले कुछ सालों में पीएमसी सहित कई अन्य बैंकों पर अनियमितताओं के आरोपों के चलते बैंक ग्राहकों का पैसा बैंक में फंसा है। ऐसे में खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पहले से मौजूद कानून में एक नया संशोधन लाई है, जिसके तहत एक तय अवधि में ग्राहकों को उनका फंसा हुआ बीमा का पैसा मिल जाएगा।
सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह बिल संशोधन पास किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इस संशोधित बिल को इसी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने आज डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन बिल में एक संशोधन पास किया है, जो ग्राहकों के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाएगा और अगर बैंक डूबता है या वित्तीय दबाव में आता है, तो डिपॉजिटर्स का बीमा का पैसा मिलने में जितना वक्त लगता है, उसे कम करेगा। उन्होंने बताया कि बिल में संशोधन के बाद यह नए नियम के तहत लगभग 98.3 डिपॉजिटर्स को कवर किया जाएगा।
बिल में इस संशोधन के तहत अगर कोई बैंक मोरेटोरियम में चला जाता है, यानी डूबने की स्थिति में आ जाता है या फिर किसी वित्तीय दबाव में आ जाता है तो यह नया कानून लागू हो जाएगा। पहले 45 दिनों में बैंक को बीमा कंपनी को सब कुछ हैंडओवर करना होगा। इसके बाद 90 दिनों में डिपॉजिटर्स को उनके बीमा का पैसा मिल जाएगा, चाहे तब तक बैंक की समस्या का हल निकला हो या नहीं।