सुदर्शन समाचार ब्यूरो
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उत्तराखंड 27 जुलाई 2021: अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके लगाया एस्मा
6 महीने के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० नहीं कर सकती कोई हड़ताल
सभी श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल को किया गया निषिद्ध