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उत्तराखंड 8 मार्च 2021
काशीपुर: उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड राज्य के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल में भारी छूट का प्रावधान है जिसमें घरेलू/ अघरेलू (75 किलो वाट भार तक) एलटी औद्योगिक एवं निजी नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को पूर्ण मूलधन एकमुश्त जमा करने पर विलंब भुगतान अधिभार में 100% की छूट दी जा रही है
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दी जा रही विद्युत बिलों में सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लाभ देने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है सभी विद्युत उपभोक्ता विद्युत बिलों को जमा कर इस अवसर का उठाएं अधिभार में 100/ लाभ उठाने हेतु क्षेत्र के संबंधित अवर अभियंता एवं लाइट स्टाफ एवं उच्च अधिकारी से संपर्क करें