ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जहरीली गैस के रिसाव मामले में कबाड़खाने के संचालक के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कबाड़खाने के मालिक बबलू कश्यप पुत्र चोखेलाल निवासी वार्ड नं 4 आजाद नगर के खिलाफ 278/307 एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। वहीं रुद्रपुर में जहरीली गैस के रिसाव के मामले में जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जिलेभर के सभी थाना चौकियों को जिले भर के कबाड़खानों के लिए सख्त निर्देश देते हुए सभी थाना और चौकियों को बिना लाइसेंस संचालित कबाड़खानो को सीज करने के निर्देश दिए हैं। छापेमारी के दौरान बिना अनुमति एलपीजी, क्लोरीन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सिलेंडर मिलने पर कबाड़खाना सीज कर उसके संचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कबाड़खाना संचालक की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।






