February 7, 2026

काशीपुर में एक व्यापारी ने एक आढ़ती उसकी पत्नी व बेटे पर सरकारी जमीन का सौदा कर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आढ़ती समेत उसके परिवार के दो और सदस्यों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

दरअसल काशीपुर के मोहल्ला काजीबाग निवासी शक्ति अग्रवाल पुत्र मूलप्रकाश अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर के माध्यम से बताया कि वर्ष 2020 में रामनगर रोड
स्थित देवस्थली निवासी रघुनाथ अरोरा ने आराजी खसरा नं. 220 एकवा 477650 वर्ग फिट जो कि ग्राम महेशपुरा रामनगर रोड, काशीपुर में स्थित है, उसे बेचने का सौदा उसके साथ किया जिसकी कीमत 11 करोड़ 46 लाख 36 हजार तय पायी गयी। सौदा तय होने पर उसने एक करोड़ रुपए की रकम बयाने के तौर पर अदा की। इसके बाद शेष रकम 10 करोड़ 81 लाख 24 हजार 167 रुपये मय ब्याज के रघुनाथ अरोरा पुत्र बहादुर
चन्द्र, विराट अरोरा पुत्र रघुनाथ अरोरा व मीना अरोरा पत्नी, रघुनाथ अरोरा को भुगतान किए। रकम भुगतान होने के बाद बैनामा करने में उक्त तीनों द्वारा टाल मटोल करना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता शक्ति अग्रवाल ने पुलिस को दी तहरीर में आगे यह भी बताया कि वर्ष 2019 में उसने रघुनाथ अरोरा से मोहल्ला जसपुर खुर्द स्थित एक अन्य जमीन का सौदा एक करोड़ एक लाख रुपये में किया। 50 हजार बयाना देने के बाद 80 लाख रुपये तय समय पर और दे दिये गये तथा शेष 20 लाख 50,000 रुपये 10 मई, 2022 तक देना तय पाया गया । इस बार भी बैनामा करने के नाम पर आरोपी रघुनाथ अरोरा द्वारा बहानेबाजी तथा टालमटोली की गई। शक होने पर जब ऑनलाइन खतौनी चेक किया तो पता चला कि रघुनाथ अरोरा, विराट अरोरा मीना अरोरा ने आपस में राय होकर मुझे राजकीय भूमि का सौदा कर दिया जो कि खसरा नं. 423 व रकवा 0.045 हैक्टेयर है और वह बंजर भूमि में दर्ज है। इस तरह पीड़ित शक्ति अग्रवाल का आरोप है कि 2 बार में रघुनाथ अरोरा एंड कंपनी ने 12 करोड़ 61 लाख 74 हजार 357 रुपए हड़प लिए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहरीर के आधार पर उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

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