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उत्तराखंड 25 जुलाई 2021:कोविड -19 महामारी की रोकथाम हेतु आईजी (अपराध एवं कानून व्यवस्था) द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य में आने वाले यात्रियों हेतु यात्रा हेतु नए दिशा निर्देश(Travel Guidelines) जारी किए गए है।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
जारी दिशा निर्देशों के क्रम में इस वर्ष दिनांक 25.7.2021 से 06.8.2021 तक होने वाले कावड़ मेला पर रोक लगा दी गई है. इस सम्बन्ध में उत्तराखंड सरकार द्वारा रेल माध्यम से उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैँ. रेल मार्ग से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से निगेटिव RT -PCR रिपोर्ट (जो 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो) ले जाना अनिवार्य है तथा उत्तराखंड राज्य की वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है।
इस सम्बन्ध में रेल प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। रेल द्वारा उत्तराखंड राज्य को जाने वाले यात्रियों को SMS, IRCTC की वेबसाइट द्वारा तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अनाउंसमेंट के द्वारा कांवड़ यात्रा के स्थागन व अन्य निर्देशों के विषय में सूचित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से रेल माध्यम से आने वाले यात्रियों को इन दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में सूचित करने के लिए मुख्यालय को सूचित किया गया है ताकि सम्बंधित जोनल रेलवे को इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया जा सके.