November 24, 2024
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सुदर्शन समाचार ब्यूरो

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काशीपुर 19 जनवरी 2024

न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर विनीत कुमार श्री वास्तव द्वारा अन्तर्गत धारा-279/304ए/427 आई०पी०सी० के आरोपी को अपना निर्णय दिनांक 16-01-2024 के द्वारा दोषमुक्त किया गया। अभियोजन के कथनानुसार दिनांक 12-10-2016 को संजय चौहान पुत्र सुखराम सिंह निवासी ग्राम नजारपुर कलों थाना नोगावां सादाब जिला अमरोहा मल्टीवाल पेपर मिल में कार्य कर अपनी ड्यूटी खत्म होने पर अपने कमरे पर आ रहा था तभी समय करीब दोपहर 2:20 बजे ग्राम मुकन्दपुर के पास कथित स्विफ्ट डिजायर द्वारा संजय चौहान को टक्कर मार दी जिसकारण संजय चौहान की मौके पर मृत्यु होना बताया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना आई०टी०आई० में प्रथम सूचना रिपोर्ट 172/2016 धारा-279/304ए/427 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसके बाद मुकदमे का विचारण फौ० वाद सं0-4201/2016 में न्यायालय • द्वारा किया गया तथा अभियोजन द्वारा वादी व चश्मदीद गवाह एवं अन्य गवाहों का परीक्षण कराया गया जिसमें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अब्दुल सलीम द्वारा बचाव में जिरह की गयी तथा दिनांक 05-01-2024 को उक्त मुकदमे में अभियोजन अधिकारी तथा बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त चन्द्र प्रसाद दूबे के विद्वान अधिवक्ता अब्दुल सलीम द्वारा बहस की गयी, बहस के दौरान अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अब्दुल सलीम द्वारा दिये गये तकों से सहमत होते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर द्वारा अभियुक्त चन्द्र प्रसाद दूबे को संदेह का लाभ देते हुए दिनांक 18-01-2024 को दोषमुक्त किया गया।

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