November 24, 2024
रिपोर्ट फरीद सिद्दीकी काशीपुर उत्तराखंड

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आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1857 सहपठित रेगुलेशन 2020 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी

रूद्रपुर 07 अक्टूबर, 2020- हाईकोर्ट की ओर से गठित तीन सदस्य कमेटी ने मंगलवार को काशीपुर स्थित कोविड केयर सेंटर गौतमी हाईट व अन्नया रेजीडेन्सी होटल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, इस दौरान दोनो जगह पर गंदगी सहित बड़ी अनियमितता प्रकाश में आई। सड़ी-गली सब्जी को देखकर तीन सदस्य कमेटी ने कडी नाराजगी व्यक्त की इस प्रकरण का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी डीसीसीसी हिमांशु खुराना ने उपरोक्त दोनो होटल के प्रबन्धक/व्यवस्थापक को अपना पक्ष/लिखित अभिकथन के रूप में अविलम्भ तीन दिवस के समयान्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के नोटिस जारी किए। उन्होने कहा कि यदि प्रबन्धक/व्यवस्थापक अपना पक्ष/लिखित अभिकथन संतोषजनक अथवा तथ्यों पर आधारित नहीं पाऐ जाने पर सम्बन्धित के विरूध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1857 सहपठित रेगुलेशन 2020 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाऐगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी होटल प्रबन्धक/व्यवस्थापक की होगी।

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