Share This News!
काशीपुर 11 नवंबर 2022
सत्येन्द्र चन्द्र गुडि़या लॉ कॉलेज की एक दैनिक समाचार पत्र द्वारा कॉलेज प्रशासन के निदेशक पीके बक्शी ने ‘जुर्माने की रकम 50 हजार को 2 सप्ताह के भीतर भुगतान करना होगा की खबर को बेबुनियाद और निराधार बताया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार कॉलेज को 50 हजार की रकम जो ‘लागत’ के रूप में निर्धारित किया था वह राशि संजय शर्मा के खाते में एन-ई-एफ-टी- के माध्यम से भुगतान की जा चुकी है।
प्रेस को जारी बयान में कॉलेज के निदेशक पीके बक्शी ने बताया कि संजय शर्मा सत्येन्द्र चन्द्र गुडि़या लॉ कॉलेज में 2016 से संविदात्मक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे उनके कॉलेज विरोधी क्रियाकलापों एवं अन्य संदिग्ध कार्यों के कारण कॉलेज प्रशासन द्वारा उन्हें निलंबित किया गया था और उन्हें नियमानुसार भुगतान करने का विचार किया गया, परन्तु संजय शर्मा द्वारा कॉलेज को ब्लेकमेल एवं कोर्ट में जाने को लेकर लगातार धमकी दी जा रही थी उसके उपरान्त संजय शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जिसमें उन्होंने कहा कि कि उनकी पुनर्नियुक्ति कॉलेज में कराई जाये तथा उनको 5 लाख रुपये कॉलेज प्रशासन द्वारा भुगतान कराया जाये। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल तत्काल सत्र 2020-2021 के वेतन का जो लगभग 2.5 लाख (ढाई लाख) रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया साथ ही लागत के रूप में 50 हजार रुपये देने का निर्देश दिया। उनकी अन्य किसी मांग को उच्च न्यायालय ने नहीं स्वीकार किया।
उन्होंने बताया कि संजय शर्मा की नियुक्ति 2016 में कुमाऊँ विष्वविद्यालय की कमेटी द्वारा अस्वीकार कर दी थी परन्तु मैनेजमेंट कमेटी की चैयरमेन के पारिवारिक मित्र के दवाब के कारण उनकी नियुक्ति बिना अर्हता के संविदात्मक शिक्षक के रूप में की गयी थी। उन्होंने उक्त दैनिक समाचार पत्र की खबर को असत्य, निराधार व बेबुनियाद बताया।